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PAN CARD Update : 31 मार्च आखिरी तारीख , इसके बाद होगा आपका पैन कार्ड रद्द, अगर नहीं किया ये काम

Pan card update – अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आपके और भी अन्य दस्तावेज आधार कार्ड और पैन से जुड़े है तो आपके लिए अनिवार्य है की आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाए और देश में 31 मार्च से पहले सभी लोगो को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा , सरकार की तरफ से ये अंतिम तिथि है। इसके बाद आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों रद्द कर दिए जायेंगे

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31 मार्च है अंतिम तारीख PAN CARD

देश में जितने भी आधार कार्ड है और पैन कार्ड है उन सबको लिंक करना अनिवार्य है। ये सरकार की तरफ से पहले भी कहा जा चूका है। और इसके लिए सरकार ने 31 मार्च अंतिम तिथि जारी की थी। इसके बाद जिन लोगो का अपडेट नहीं हो पाया उन पैन कार्ड और आधार कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा । और आप इनसे जुड़े किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे।

PAN CARD रद्द होने के नुकसान

अगर आपने तय तारीख पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े जितने भी कार्य है। जैसे की आपका बैंक अकाउंट , फिक्स्ड डिपाजिट जैसे कार्य पर रोक लग जाएगी । और अगर आपने रद्द हो चुके पैन कार्ड का प्रयोग करना भी चाहा तो आपके खिलाफ इनकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दस हजार रूपये का जुरमाना भी लगाया जा सकता है। इसलिए अभी आपको 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना जरुरी है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करना है

आपको अगर खुद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते है तो इसके लिए आपको www.incometax.gov.in पर पर जाना होगा। इसमें आपको होम पेज पर पैन कार्ड लिंक तो आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको जाना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर देना है
फिर आपको आई वैलिडेट माय आधार कार्ड पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाता है वो आपको इस पर वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जायेगा।

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इन लोगो के लिए जरुरी नहीं है PAN CARD

जिन लोगो की आयु सीमा 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है या फिर जो लोग असं और जम्मू कश्मीर और मेघालय राज्य के लोग है उनके लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है।

1000 रूपये लेट फाइन लगेगा

आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख तो 30 जून थी लेकिन केंद्रीय इनकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसको 1000 रूपये के जुर्माने के साथ 31 कर दिया गया था। अगर इस तिथि तक आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते है तो आपका पैन कार्ड रद्द होगा और आधार कार्ड भी रद्द होगा , इसके बाद आपका नया कार्ड भी जारी नहीं होगा।

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Manoj Kumar

हरियाणा का रहने वाला हूँ और शुरू से ही लिखने का बड़ा शौख रहा है। नई नई चीजों के बारे में जानकारी लेना और इंटरनेट का कीड़ा बनना काफी पसंद है।

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